झारखंड में 21 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल, लेकिन बंद रहेंगे सिनेमाघर
राज्य में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और नर्सिंग स्कूलों में भी 21 दिसंबर से कक्षाएं चलाई जा सकेंगी.
Jharkhand Corona Guidelines: झारखंड सरकार (Jharkhand government) ने 21 दिसंबर से राज्य में अभिभावकों की अनुमति से 10वीं और 12वीं की कक्षा और मेडिकल कॉलेज (Jharkhand medical colleges), डेंटल कॉलेज और नर्सिंग स्कूल में कक्षा चलाने की मंजूरी दे दी है. झारखंड में कक्षाएं तो लगेंगी लेकिन सिनेमाघरों, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, जुलूस, खेल प्रतियोगिता, कोचिंग और अन्य सभी शिक्षण संस्थाओं में कक्षाओं पर रोक जारी रहेगी.
झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह (Chief Secretary Sukhdev Singh) ने कोविड-19 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं.
मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा कि 25 नवंबर को केन्द्र सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नये दिशा-निर्देश जारी करने का फैसला किया.
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21 दिसंबर से चलेंगी कक्षाएं (schools reopen from Dec 21)
इन दिशा निर्देशों में झारखंड सरकार ने 21 दिसंबर से राज्य में अभिभावकों की अनुमति से 10वीं और 12वीं की कक्षा शुरू करने की मंजूरी दे दी है. हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाओं के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और नर्सिंग स्कूल में कक्षा चलाने की मंजूरी दे दी है.
क्लास के लिए माता-पिता की मंजूरी जरूरी
गाइडलाइन के मुताबिक, सभी स्कूल, कॉलेज अब माता-पिता या फिर अभिभावक की मंजूरी से दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों को कक्षा के लिए बुला सकेंगे और उनकी ऑफलाइन कक्षाएं चलाई जा सकेंगी. इसके साथ ही उन्हें ऑनलाइन कक्षाएं भी चलानी होंगी.
इसी तरह राज्य में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और नर्सिंग स्कूलों में भी 21 दिसंबर से कक्षाएं चलाई जा सकेंगी.
गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी शिक्षण संस्थान शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे.
बंद रहेंगे सिनेमाहॉल (Cinema Hall-Swimming pools close)
दिशा-निर्देशों में साफ कहा गया है कि सिनेमा, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, जुलूस और खेल प्रतियोगिताओं पर रोक जारी रहेगी. इसके अलावा कोचिंग और अन्य सभी शिक्षण संस्थाओं में कक्षाओं पर भी रोक पहले की तरह जारी रहेगी.
दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में स्वीमिंग पूल अभी बंद रहेंगे. इसके अलावा किसी भी प्रकार के जुलूस, मेला, प्रदर्शनी और किसी खेल प्रतियोगिता को भी अनुमति नहीं दी गई है.
होगी फिल्मों की शूटिंग (Film Shooting)
राज्य में अब फिल्मों की शूटिंग की भी अनुमति दे दी गई है लेकिन वहां दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी.
इसके अलावा धार्मिक स्थलों एवं बंद हॉल में दो सौ लोगों तक को इकट्ठा होने की अनुमति दे दी गयी है लेकिन सभी को कोविड दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. इसी तरह खुले में तीन सौ लोगों तक को एकत्रित होने की अनुमति दे दी गई है.
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